हरियाणा

134ए नियम के तहत बच्चों को नहीं हो पाए स्कूल अलॉट

सत्यखबर सफीदों (महाबीर मित्तल) – 14 अप्रैल को जिलेभर में 134ए नियम के तहत निजी स्कूलों में होने वाले दाखिलों को लेकर परीक्षा होने के बाद सैकड़ों विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट नहीं हो पाए हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से निकाले गए पहले ड्रॉ में 60 से 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कई विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट नहीं हो पाए थे। ऐसे में इन विद्यार्थियों के अभिभावकों ने जल्द से जल्द स्कूल अलॉट करने की मांग शिक्षा विभाग से की थी।

अभिभावकों की इस समस्या को दरकिनार करते हुए पहले 10 मई को निकलने वाला दूसरा ड्रॉ अब 17 मई को निकालने का पत्र मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है, जिससे अभिभावकों में रोष हैं। अभिभावकों ने कहा कि 17 मई को दूसरा ड्रॉ निकलने का मतलब है कि उनके बच्चे पूरे दो महीने सिलेबस में पिछड़ जाएंगे। अभिभावक जयपाल ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के चलते 134ए के लिए आवेदन किया था लेकिन इससे उनके बच्चे पढ़ाई से ही डेढ़ महीने के लिए दूर हो गए हैं।

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इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी डा. नरेश वर्मा ने बताया कि मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पत्र जारी करके दूसरा ड्रॉ 17 मई को निकालने की सूचना दी गई है। वर्मा ने कहा कि 134ए के दाखिलों को लेकर सभी फैसले इस बार निदेशालय स्तर पर ही लिए जा रहे हैं। ऐसे में इस मामले में स्थानीय स्तर पर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

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